महाराष्ट्र के चेंबूर के आचार्य और मराठे कॉलेज में हिजाब पर बैन बरकरार रहेगा बॉम्बे हाई कोर्ट ने आठ स्टूडेंट्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए ड्रेस कोड को रद्द करने से इंकार कर दिया है दरअसल चेंबूर के आचार्य और मराठी कॉलेज ने अपने स्टूडेंट्स के लिए ड्रेस कोड नियम बनाए हैं और इस नियम में कॉलेज में हिजाब गुरका नकाब और टोपी पहनकर आने पर पाबंदी है.
वहीं इसके विरोध में आठ छात्राओं ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए ड्रेस कोड रद्द करने की मांग की थी बम्बे हाई कोर्ट जस्टिस एस एस चांदूरकर और जस्टिस राजेश पाटिल ने फैसला सुनाते हुए कॉलेजों में हिजाब बैन बरकरार रखा है यानी जो ड्रेस कोड लागू किया गया था उसे हरी झंडी दे दी है और एक चीज साफ कर दी है कि हिजाब पर अब जिद नहीं चलेगी.