बेंगलुरु, 7 फरवरी (Harvkat News): भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने बुधवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दावा किया कि बैंकों ने उनसे लिए गए कर्ज से कहीं अधिक राशि वसूल की है। माल्या का कहना है कि बैंकों पर 6,200 करोड़ रुपये का कर्ज था, जबकि इससे कई गुना अधिक राशि पहले ही वसूल कर ली गई है।
माल्या के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने अदालत में तर्क दिया कि किंगफिशर एयरलाइंस और उसकी होल्डिंग कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (यूबीएचएल) के खिलाफ परिसमापन आदेश पहले ही सुप्रीम कोर्ट समेत सभी न्यायिक स्तरों पर बरकरार रखे गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि ऋण पहले ही पूरी तरह से वसूल लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद माल्या के खिलाफ अतिरिक्त वसूली की प्रक्रिया जारी है।
माल्या ने हाई कोर्ट से बैंकों से यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स और अन्य देनदारों से वसूली गई राशि का ब्योरा देने की मांग की है। बुधवार को हाई कोर्ट ने बैंकों को नोटिस जारी किया और 13 फरवरी तक अपना जवाब देने का निर्देश दिया।
माल्या के वकील ने यह भी मांग की कि बैंकों द्वारा किसी भी प्रकार की आगे की परिसंपत्ति की बिक्री पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी है और आगामी सुनवाई में बैंकों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है।
यह मामला पूरी तरह से भारतीय न्यायपालिका के सामने खुला हुआ है और इसका परिणाम अभी आना बाकी है।