जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि तय डेडलाइन के बाद भी जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रुके पाए जाएंगे, उन्हें जेल की सजा और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
सरकार का “लीव इंडिया” आदेश
भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के लिए “लीव इंडिया नोटिस” जारी किया है।
- शॉर्ट टर्म वीजा पर आए नागरिकों के लिए डेडलाइन: 27 अप्रैल 2025
- मेडिकल वीजा पर आए नागरिकों के लिए डेडलाइन: 29 अप्रैल 2025
अगर कोई व्यक्ति इन तारीखों के बाद भारत में पाया गया, तो उसके खिलाफ तीन साल तक की जेल, ₹3 लाख तक का जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने दिए सख्त निर्देश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया है कि पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें तत्काल वापस भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सरकार के निर्देशों के बाद बीते तीन दिनों में 509 पाकिस्तानी नागरिक, जिनमें नौ राजनयिक और अधिकारी भी शामिल हैं, भारत छोड़ चुके हैं। वहीं, 745 भारतीय नागरिक भी वाघा-अटारी सीमा के जरिए पाकिस्तान से भारत लौटे हैं।
किस कानून के तहत कार्रवाई?
आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 की धारा 23 के तहत, अगर कोई विदेशी नागरिक:
- वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रुका रहता है,
- वीजा की शर्तों का उल्लंघन करता है,
- या प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करता है,
तो उसे तीन साल की सजा या ₹3 लाख जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
हमले के बाद बिगड़े हालात
यह सख्त कदम 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उठाया गया है। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के ग्रुप रेसिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रति अपना रवैया और भी सख्त कर लिया है।
Sources: PTI, Government Orders
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