पुरानी गाड़ियों पर GST: भ्रम और सच्चाई का विश्लेषण
भारत में इस्तेमाल की गई या पुरानी गाड़ियों पर GST (वस्तु एवं सेवा कर) को लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 21 दिसंबर 2024 को आयोजित 55वीं GST काउंसिल की बैठक में पुरानी गाड़ियों पर कर दरों को लेकर नई घोषणाएं की गईं। इस लेख में हम इन दावों की सच्चाई की पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि ये बदलाव आम जनता और व्यापारियों को कैसे प्रभावित करेंगे।
क्या कहा गया बैठक में?
GST काउंसिल की बैठक के बाद निर्मला सीतारमण का 39 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर GST केवल खरीद और बिक्री के मार्जिन पर लगाया जाएगा, न कि पूरी कीमत पर। उदाहरण के तौर पर:
- अगर एक गाड़ी 12 लाख रुपये में खरीदी गई और 9 लाख रुपये में बेची गई, तो GST केवल 3 लाख रुपये के मार्जिन पर लगाया जाएगा।
- यह दर 18% होगी।
यह नियम केवल पंजीकृत व्यापारियों और डीलरों पर लागू होता है, न कि व्यक्तिगत व्यक्तियों के बीच की गई लेन-देन पर।
कौन करेगा GST का भुगतान?
यह समझने के लिए कि GST का भुगतान कौन करेगा, हमें पुरानी गाड़ियों के व्यापार के विभिन्न परिदृश्यों को देखना होगा।
- व्यक्ति से व्यक्ति:
- यदि एक व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी दूसरे व्यक्ति को बेचता है, तो इस पर कोई GST लागू नहीं होगा।
- डीलर से व्यक्ति:
- यदि एक डीलर पुरानी गाड़ी बेचता है, तो GST केवल उस मार्जिन पर लगेगा, जो डीलर ने खरीद और बिक्री के बीच कमाया है।
- उदाहरण: यदि डीलर ने 9 लाख रुपये में गाड़ी खरीदी और 10 लाख रुपये में बेची, तो GST केवल 1 लाख रुपये के मुनाफे पर लागू होगा।
सोशल मीडिया पर फैले भ्रम
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का दावा है कि पुरानी गाड़ी बेचने के घाटे पर भी GST देना होगा।
- वीना जैन नामक यूजर का दावा:
- “अगर आपने 1 लाख रुपये में गाड़ी खरीदी और 50,000 रुपये में बेची, तो भी आपको 18% GST देना होगा।”
- सच्चाई:
- यह दावा गलत है। घाटे के मामले में GST लागू नहीं होता। GST केवल मुनाफे पर लागू होता है।
GST काउंसिल की प्रेस रिलीज क्या कहती है?
GST काउंसिल द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार:
- सभी पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों की बिक्री पर GST की दर को 12% से बढ़ाकर 18% किया गया है।
- यह केवल पंजीकृत डीलरों और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा।
- व्यक्तिगत लेन-देन पर कोई GST नहीं लगेगा।
बिजनेस मॉडल का प्रभाव
डीलर और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके मुनाफे पर 18% GST का सही तरीके से भुगतान हो। यह नियम ग्राहकों पर सीधा असर डाल सकता है, क्योंकि अंतिम कीमत में GST शामिल होगा।
निष्कर्ष
हमारी पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ कि पुरानी गाड़ियों पर GST को लेकर फैलाई गई अधिकांश बातें भ्रमित करने वाली हैं।
- GST केवल खरीद और बिक्री के मार्जिन पर लागू होगा।
- व्यक्तिगत लेन-देन पर कोई GST नहीं लगेगा।
- इस नियम का प्रभाव मुख्यतः डीलर्स और एग्रीगेटर्स पर पड़ेगा।
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